24 साल बाद मिला इंसाफ

मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों में अबु सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी और करीमुल्लाह शेख को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं एक अन्य आरोपी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। ब्लास्ट के 24 साल बाद अदालत ने इन दोषियों को सजा सुनाई है।

बता दें कि मुंबई धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। जून महीने में मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने डोसा और सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था। डोसा को टाडा अधिनियम, हथियार कानून और विस्फोटक कानून के तहत अपराधों के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साजिश और हत्या के आरोपों पर दोषी ठहराया गया था जबकि सलेम को धमाकों के लिए हथियारों को गुजरात से मुंबई लाने का दोषी पाया गया था।