अनलॉक होगा देश, धार्मिक स्थल-रेस्त्रां-होटल आदि खोलने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

1जून से 30 जून तक लॉकडाउन-5 
कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर पूरी तरह से छूट 
गृहमंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन्स 
व्यवसायिक गतिविधियों में पूरी तरह छूट 
अन-लॉक 1 मतलब अब तालाबंदी बेहद सीमित जगहों पर 
स्कूल-कॉलेज खोलने पर राज्य लेंगे फ़ैसला
आठ जून के बाद धार्मिक स्थल खोले जाएंगे,
आठ जून में होटल रेस्तरां भी खोलेंगे जाएँगे
दिल्ली- अनलॉक की दिशा में बढ़ा मामला- 
लॉकडाउन 5.0, 30 जून तक – सिर्फ कंटेन्मेंट जोन में लागू होगा लॉकडाउन  5.0…
अन्य ज़ोन क्षेत्र, चरणबद्ध रूप से खोले जायेंगे…
8 जून से: धार्मिक स्थान, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोले जायेंगे…
दूसरे चरण( जुलाई ) में स्कूलों / कॉलेजों को खोला जायेगा…
अन्तिम चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, सिनेमा, मेट्रो, जिम आदि खोले जायेंगे …
*अब अनलॉक होगा देश, धार्मिक स्थल-रेस्त्रां-होटल आदि खोलने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस*
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर अपनी स्ट्रेजी बदल दी है। इसके लिए गृहमंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है।

लॉकडाउन 5.0, 1 जून से 30 जून तक रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे। होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।
देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। इसे अनलॉक का नाम दिया गया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। वहीं,केंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसकी सीमा का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। लॉकडाउन तीन चरणों में खत्म कर दिया जाएगा। रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। यह अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। 

गृह मंत्रालय के अनुसार, 8 जून से धार्मिक गतिविधियां, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग माल्स वगैरो को खोलने की खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर राज्य अभिभावकों,माता-पिता, अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेंगे।
*एक राज्य से दूसरे में जाने पर प्रतिबंध नहीं*
सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनो, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभा को फिर से शुरू करने पर निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। एक से दूसरे राज्य में जाने या सामान ले जाने पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, सामान के लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
*बफर जोन की पहचान करेंगे राज्य*
गृह मंत्रालय ने कहा, “राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंटेनमेंट जोन के बाहर बफर ज़ोन की पहचान करेंगे, जहां नए मामले आने की अधिक संभावना है।” इन बफर जोन में जिला प्रशासन जहां जरूरी होगा, वहां प्रतिबंध लगा सकेंगे।
देश लॉकडाउन के चौथे चरण के तहत है जो 31 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन को मार्च में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पहली बार लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी लॉकडाउन की पहली बार 24 मार्च को घोषणा की थी। यह लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था। केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी।