पति-पत्नी ने कंपनी को लगाया 37 लाख का चूना

 

काशीपुर में कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश निवासी दंपती के खिलाफ 37.10 लाख रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहल्ला सुभाषनगर निवासी अरुण कुमार उपाध्याय पुत्र गोपाल शर्मा ने बताया कि उन्होंने बारादरी चैराहा ईदगाह के पास आदर्श सीड्स गांधी रोड मयूर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश निवासी कमल जैन पुत्र सुभाष जैन के साथ मिलकर कुछ साल पहले महुआखेड़ागंज स्थित अलकनंदा पाइप एंड टैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खोली।

कमल की भिंड, मध्य प्रदेश स्थित टेक्नोक्राफ्ट के नाम से भी कंपनी है। जानकारी के अभाव में कंपनी का पूरा कार्य कमल देखता था। जब कभी वह कंपनी जाकर उससे काम के बारे में पूछता था। तो वह सब कुछ सही चलने की बात कहता था। बताया कि कुछ माह पहले कमल ने अपनी पत्नी रेनू के अकाउंट में 22 लाख 17 हजार 829 रुपये ट्रांसफर कर दिए।

इसके बाद वह यहां से फरार हो गया। फोन लगाने पर उसका फोन बंद आने लगा। इस पर उन्होंने कंपनी जाकर अकाउंट विभाग देखा, तो पता लगा कि आरोपी ने मशीन का फर्जी बिल लगाकर हजारों रुपये और का फर्जीवाड़ा किया है। इसकी सूचना पीड़ि‍त ने थाना आइटीआइ को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट के आदेश पर थाना आइटीआइ में मंगलवार को आरोपी दंपती के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है।