उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय, बजट सत्र 3 से 6 मार्च तक गैरसैंण में

Important decisions of Uttarakhand cabinet, budget session from March 3 to 6 in Garsain

उत्तराखंड में स्टूडेंट पांचवी और आठवीं कक्षा में  फेल हो सकेंगे। उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन किया गया है। कक्षा 5 और 8 मे से अगली कक्षाओं में वही बच्चे जा सकेंगे जो इन कक्षाओं को पास करेंगे।

देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विधानसभा का बजट सत्र 3 से 6 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

13 विषय बेठक में आये
3 विषय स्थगित किये

1 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। 78 ओर पद भरने का अनुमोदन

2 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में आंशिक परिवर्तन

3 प्राथमिक शिक्षा। उत्तराखण्ड निशुल्क बाल शिक्षा नियमावली में संशोधन
अब कक्षा 5 व 8 में कम नम्बर आने पर उसे रोक जा सकता

4 उच्च शिक्षा यूनिवरसिटी ऑफ इंजीनियरिंग एन्ड ट्रक्नॉलॉजी रुड़की को विश्वविद्यालय की मान्यता

5 राज्य विश्वविद्यायल एक्ट 2020 के लिए अम्ब्रेला एक्ट बनाने के लिए हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में सब कमेटी बनी

6 – रानीबाग में hmt फैक्टरी को बंद करने के बाद
33 अकड़ वन भूमि
13 एकड़ लीज की वापस
जो बची 12 हेक्टयर भूमि का निस्तारण nbbc ने किया
लगभग 72 करोड़ की भूमि राज्य सरकार
खरीदेगी

7 निजी पट्टे की भूमि पर अब बगैर टेंडर के खनन कर सकेंगे

 

8 विधानसभा का बजट सत्र आज आहूत हो गया है
3 से 6 मार्च तक तय हुआ है
सत्र गैरसेंण में होगा

यमकेस्वर महायोगी गोरखनाथ महा विद्यालय
पदों के लिए अनुमति
ड्राइवर कंडक्टर का कैडर मृत घोषित किया

कल भी कैबिनेट की संभावना है