यूपी में लव जिहाद अध्यादेश कैबिनेट में हुआ पास, बनाये ये कड़े प्रावधान

रिपोर्ट :-हरीश मैखुरी

यूपी में मंगलवार को मांगलिक अध्यादेश कैबिनेट में हुआ पास। इस अध्यादेश द्वारा लव-जिहाद पर करारा प्रहार और शख्त अंकुश लगाने की योजना है। अब दूसरे धर्म में शादी करने हेतु शादी से 2 माह पहले 2 नोटिस देना होगा अनिवार्य। एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी के लिए जिले के डीएम की अनुमति भी होगी जरूरी। नाम छिपाकर या गुमराह करके शादी करने पर होगी 10 साल की कारावास। अनेक जानकारों ने परामर्श दिया है कि परिवार कम्पोनेन्ट इस कानून में अनदेखा कर दिया गया है। इस लिए दौनों परिवारों के मध्य आपसी सहमति का भी अनिवार्य प्रावधान होना चाहिए। आजकल भावुकता में बच्चे यदि केवल आपसी सहमति के आधार पर विवाह करते हैं तो अज्ञानता वश अथवा जान बूझकर छिपाये गये तथ्यों के कारण उन्हें भविष्य में असुविधा असुरक्षा और अनावश्य क परेशानीयां हो सकती है।