पंचायत चुनाव – 2 बच्चों के कानून पर अदालत से झटका

अब 26 जुलाई 2019 से पहले 3 बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं, सरकार ने दो बच्चों से अधिक बच्चे होने वाले प्रत्याशियों पर चुनाव लड़ने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के ने सरकार को झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि पंचायती राज संशोधन एक्ट को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी। मतलब  इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कोर्ट का फैसला सरकार के लिए झटके की तरह हैं।

     दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों को चुनाव में प्रतिबंधित करने के पंचायत एक्ट के प्रावधान में संशोधन किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ जन अधिकारों के पैरोकार मोहन काला ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। उनका कहना था कि सरकार इस संशोधन को बैकडेट से लागू कर रही, जो ठीक नहीं है❗ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन कोर्ट के फैसले से अब जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से लिए गए सरकार निर्णय पर एक तरह से विराम सा लग गया है। https://www.facebook.com/150601358959021/posts/391860374833117/