आम जनता को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 211 वस्तुओं और सेवाओं पर बदली जीएसटी की दर

 

गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने 178 वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 फीसद कर दी है। वहीं 13 वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18 फीसद से घटाकर 12 फीसद कर दी गई है। इसके अलावा 6 वस्तुओं पर 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद, 8 वस्तुओं पर 12 से घटाकर 5 फीसद और 6 वस्तुओं पर 5 से घटाकर 0 फीसद करने का फैसला किया है।

काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि वस्तुओं पर लागू नई जीएसटी दरें 15 नवंबर से लागू होंगी। सभी राज्य और केंद्र सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ वस्तुओं को छोड़कर शेष 178 वस्तुओं को 28 में से 18 फीसद जीएसटी के स्लैब में डाला गया है। जो आइटम 28 फीसद की स्लैब में रहेंगे उनमें सीमेंट, पेंट, व्हाइट गुड्स, सिन प्रोडक्ट, अॉटो और एयरक्राफ्ट पार्ट्स आदि शामिल हैं।

जीएसटी काउंसिल की ओर से आज लिेये गए फैसले के बाद रेस्तरां में खाना सस्ता हो जाएगा। सभी तरह के रेस्तरां पर अब 18 की जगह सिर्फ 5 फीसद जीएसटी लगा करेगा। नई दरें 15 नवंबर से लागू हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटीआर-1 को तीन महीने में एक बार भरने की सहूलियत दे दी गई है। वहीं वित्त एवं राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग मार्च तक जारी रहेगी और सभी करदाताओं को मार्च 2018 तक जीएसटीआर-3बी फाइल करते रहना होगा।

28 नहीं अब इन वस्तुओं पर लगेगा 18 फीसद जीएसटीः

वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले और इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स।
इलेक्ट्रिक कंट्रोल एवं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल और कैबिनेट।
पार्टिकलध्फाइबर बोर्ड और प्लाईवुड। लकड़ी के बने सामान और लकड़ी के फ्रेम।
फर्नीचर और गद्दे एवं बिस्तर।
ट्रंक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग और हैंडबैग।
डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान।
शैंपू, हेयर क्रीम और हेयर डाई।
शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, पर्फ्यूम और मेकअप के सामान।
फैन, पंप्स और कंप्रेसर।
लैंप और लाइट फिटिंग के सामान।
प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान और प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर।
संगमरमर और ग्रेनाइट के बने सामान।
सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल।
कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान।
परिधान और चमड़े के कपड़ों के सामान।
कटलरी, स्टोव, कुकर और इसी तरह के नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस।
रेजर और रेजर ब्लेड।
ऑफिस और डेस्क इक्विपमेंट।
बोर्ड और सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान।
सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान।
वॉल पेपर, ग्लास के सभी प्रकार के सामान, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और अग्निशमक उपकरण।
बुलडोजर्स, लोडर और रोड रोलर्स, एस्केलेटर, कूलिंग टॉवर।
रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण।
साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान।
कृत्रिम फूल, पत्ते और कृत्रिम फल।
कोको बटर, वसा और तेल पाउडर।
चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम।
रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान।
चश्में और दूरबीन।
28 नहीं अब इन वस्तुओं पर लगेगा 12 फीसद जीएसटीरू
ग्राइंडर की तरह स्टोन के बने वेट ग्राइंडर।
टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहन।

इन वस्तुओं पर अब 18 के बजाए लगेगा 12 फीसद जीएसटीः

गाढ़ा किया हुआ दूध
रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब
पास्ता
मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन
प्रिंटिंग इंक
जूट और कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग।
हैट।
कृषि, बागवानी, वानिकी और कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान।
सिलाई मशीन के सामान।

18 के बजाय अब इन पर लगेगा 5 फीसद जीएसटीः

पफ्ड राइस चिक्की, पीनट चिक्की, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा और कुलिया।
चटनी पाउडर।
फ्लाई एश।

अब इन पर 12 नहीं लगेगा 5 फीसद जीएसटीः

नारियल का बुरादा
कपास के बुने हुए कपड़े।
इडली और डोसा।
तैयार चमड़ा और चमड़े से बने सामान।
फिशिंग नेट और फिशिंग हुक।